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Kathua Gangrae :सुप्रीम कोर्ट ने मामले को जम्मू से बाहर पठानकोट में ट्रांसफर किया

सुप्रीम कोर्ट ने कठुआ गैंगरेप की सुनवाई जम्मू-कश्मीर से बाहर पंजाब के पठानकोट कोर्ट में करने का आदेश दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 9 जुलाई को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कठुआ मुकदमे की सुनवाई अदालत के बंद कमरे में होनी चाहिए। शीर्ष कोर्ट ने कठुआ मामले में किसी देरी से बचने के लिये दैनिक आधार पर फास्ट ट्रैक सुनवाई करने का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई ऑन कैमरा होनी चाहिए।

ये हैं अध्यादेश के अहम प्रावधान, 12 साल तक की बच्ची से रेप पर दोषी को उम्र कैद या मौत की सजा,

गौरतलब है कि जम्मू के कठुआ में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर उसकी हत्या कर दी गई थी। इस मामले को लेकर देश भर में काफी बवाल मचा था। यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय मीडिया तक में इसकी आलोचना की थी। कठुआ गैंगरेप के बाद उपजे व्यापक जनाक्रोश के मद्देनजर सरकार ने 12 साल तक की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले दोषियों को मौत की सजा को मंजूरी दे दी थी।

'हैरी पॉटर' की फेम एक्ट्रेस आई कठुआ रेप पीड़िता की वकील के समर्थन में

जम्मू-कश्मीर सरकार को कोर्ट ने कहा है कि वह पीड़ित पक्ष को पठानकोट कोर्ट में सरकारी वकील उपलब्ध कराए। साथ ही पीड़ित परिवार, उनके वकील और गवाहों को सुरक्षा दें। कोर्ट ने कहा कि मामला उसके पास है। कोई और अदालत इस संदर्भ में आदेश पारित नहीं करेगी। मामले में पीड़ित के परिजनों और उसके मामले की पैरवी कर रही वकील की सुरक्षा बरकरार रहेगी।  कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर पुलिस की जांच पर भरोसा जताते हुए मामले की सीबीआई जांच से इंकार किया है।

About Author Mohamed Abu 'l-Gharaniq

when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries.

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